@छत्तीसगढ़ लोकदर्शन, रायपुर/अभनपुर। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बीमा धारकों के अधिकारों को मजबूत करते हुए यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को आदर्श राइस मिल को ₹1,03,31,953 का बीमा क्लेम भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियां पर्याप्त साक्ष्यों के बावजूद मनमाने ढंग से दावा खारिज नहीं कर सकतीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभनपुर विकासखंड के ग्राम झांकी स्थित आदर्श राइस मिल के संचालकों अविचल अग्रवाल एवं आदर्श अग्रवाल ने अगस्त 2022 में अपनी राइस मिल का बीमा कराया था। 30 सितंबर 2022 को आए तेज तूफान एवं भारी बारिश के कारण मिल को भारी क्षति पहुंची, जिसकी सूचना तत्काल बीमा कंपनी को दी गई।
बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेयर ने मौके का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया, किंतु बाद में कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट को ही अस्वीकार कर दावा निरस्त कर दिया। कंपनी का तर्क था कि मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार उस दिन मात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चली थी, इसलिए तूफान से नुकसान होने का दावा सही नहीं है।
मामले की सुनवाई के दौरान जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की अतिरिक्त बेंच के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू एवं सदस्य आनंद वर्गीस ने उपलब्ध दस्तावेजों, सर्वेयर रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि राइस मिल को प्राकृतिक आपदा के कारण वास्तविक नुकसान हुआ था और बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार करना अनुचित था।
आयोग ने यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी को 45 दिनों के भीतर ₹1,03,31,953 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर कंपनी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
यह फैसला बीमा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं के वैध दावों को बिना ठोस आधार के खारिज करने की प्रवृत्ति पर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय भविष्य में बीमा धारकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकता है।








